सरस्वती संकेत खैरागढ़ से राजेंद सिंह चंदेल की रिपोर्ट –
थाना छुईखदान जिला केसीजी, दिनांक 02/05/2025
👉SP त्रिलोक बंसल के निर्देशन में अवैध शराब बिक्री पर लगातार कड़ी कार्यवाही ।
👉आरोपी से 40 पौवा अवैध रोमियो देशी प्लेन शराब एवं हीरो मोटर सायकल जप्त ।
👉आरोपी मुस्ताख खान को धारा – 34(2) आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर भेजा गया जेल।
श्रीमान पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल (भा.पु.से.) जिला केसीजी के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नितेश गौतम (रा.पु.से.) एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ श्रीमती आशा रानी (रा.पु.से.)के मार्गदर्शन में अवैध शराब बिक्री पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाने अभियान चलाया जा रहा है जिसके तारतम्य में दिनांक 01/05/2025 को मुखबिर की सूचना पर की एक व्यक्ति मोटर साइकिल में काफी मात्रा में अवैध शराब बिक्री हेतु ले जा रहा है कि सूचना पर सायबर सेल केसीजी एवं थाना छुईखदान की संयुक्त टीम के द्वारा उदयपुर- आमगांव तिराहा के पास मेन रोड में घेराबंदी कर शराब रेड कार्यवाही किया गया मौके पर आरोपी मुस्ताख खान को अवैध लाभ के लिए 40 पौवा रोमियो देशी प्लेन शराब बिक्री हेतु परिवहन करते पकड़ा गया मौके पर भूपेन्द्र यादव को शराब परिवहन करने एवं बिक्री करने के संबंध में वैध कागजात पेश करने कहा गया जिस पर कोई कागजात नही होना पाए जाने से आरोपी मुस्ताख खान के कब्जे से 40 पौवा अवैध रोमियो देशी प्लेन शराब कुल 07.20 बल्क लीटर शराब कीमती 3200/- रू एवं एक हीरो मोटर साइकिल कीमती 25000 रु को जप्त कर आरोपी के विरुद्ध थाना छुईखदान में अपराध क्रमांक-100/2025 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी मुस्ताक खान पिता शेख मिलतार उम्र 22 वर्ष निवासी उदयपुर थाना छुईखदान जिला केसीजी को दिनांक 01/05/2025 को गिरफतार कर आज दिनांक 02/05/2025 को माननीय न्यायालय पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया।
सम्पूर्ण कार्यवाही में सायबर सेल केसीजी सउनि टैलेश सिंह, प्र.आर कमलेश श्रीवास्तव, प्र.आर अख्तर मिर्जा बेग ,आर. कमलकांत साहू, आर. त्रिभुवन यदु,थाना छुईखदान से सउनि अरविंद यादव, प्र.आर कीर्ति लाल वर्मा, प्र.आर मुनेन्द्र ठाकुर, आर. देव लाल ध्रुव का योगदान रहा ।