बिना सामान खरीदे 37 लाख 73 हजार का भुगतान, प्रभारी सीएमओ कुलदीप झा, निलंबितअवर सचिव ने जारी किया आदेश
खैरागढ़। उप संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संचालनालय नवा रायपुर अटल नगर के माध्यम से प्राप्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद खैरागढ़ प्रतिवेदन दिनांक 09.05.2024 के अनुसार कुलदीप झा प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा नगर पालिका परिषद खैरागढ़ में पदस्थापना के दौरान जिम सामग्री क्रय करने में भण्डार कय नियमों का पालन नहीं किया गया है। साथ ही बिना निविदा प्रक्रिया के पार्षद/अध्यक्ष निधि से चेक कमांक 660944 दिनांक 25.07.2023 रूपये 17,64000/- एवं चेक कमांक 660945 दिनांक 25.07.2023 रूपये 20,09000/- का भुगतान किया जाना प्रमाणित पाया गया है। जिम सामग्री आपूर्ति का देयक (बिल) उपलब्ध नहीं है और न ही भुगतान के पूर्व नस्ती का संधारण किया गया है। कार्यालय के स्टाक पंजी में फर्म से जिम सामग्री खरीदी की प्रविष्टि नहीं है, इससे प्रमाणित होता है कि बिना सामग्री कय किये भुगतान की गई है. जिसके लिए कुलदीप झा तत्कालीन प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी (वर्तमान में प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत गुण्डरदेही) नगर पालिका परिषद खैरागढ़ उत्तरदायी पाये गये है। अतः राज्य शासन एतद्वारा कुलदीप झा तत्का. प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, (वर्तमान में नगर पंचायत गुण्डरदेही) नगर पालिका परिषद खैरागढ को छत्तीसगढ़ राज्य नगर पालिका (कार्यपालन/यांत्रिकी / स्वास्थ्य) सेवा, भर्ती तथा सेवा की शर्त नियम 2017 के नियम 33 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि में श्री झा का मुख्यालय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय, दुर्ग नियत किया गया है।