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दहेज उत्पीड़न में दो माह तक न हो गिरफ्तारी

| महत्वपूर्ण फैसला ।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दहेज उत्पीड़न की धारा 498 ए के दुरुपयोग को देखते हुए महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आईपीसी की धारा 498ए के तहत दर्ज मुकदमे में दो माह तक कोई गिरफ्तारी न की जाए। इस दौरान परिवार कल्याण समिति मामले पर विचार कर अपनी रिपोर्ट दे। यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने दिया है।

ने कहा कि दो माह के कूलिंग पीरियड के दौरान पारिवारिक विवाद को सुलझाने का भी प्रयास किया जाए। केस दर्ज होते ही परिवार कल्याण समिति को भेजा जाए। कमेटी विस्तृत रिपोर्ट बनाए और उसे पुलिस व मजिस्ट्रेट को सौंपे। कोर्ट ने कमेटी को कोर्ट ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज राहत देते हुए कहा कि मुकदमे में कमेटी होने से दो माह तक पुलिस कोई भी के किसी सदस्य को गवाह के तौर पर उत्पीडात्मक कार्रवाई भी न करे। कोर्ट नहीं बुलाया जाएगा।

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