सरस्वती संकेत समाचार खैरागढ़, 25.04.2025

छत्तीसगढ़ सरकार ने जमीन नामांतरण को लेकर ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब जमीन बिक्री के साथ ही उसका खरीदार के नाम पर नामांतरण हो जाएगा। राज्य सरकार ने तहसीलदारों से नामांतरण की शक्तियां छीन ली है। अब रजिस्टार और सब रजिस्टार तुरंत ही जमीन का नामांतरण कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी गई है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने जमीन की खरीद-बिक्री प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, अब रजिस्ट्री के तुरंत बाद जमीन और संपत्ति का नामांतरण स्वतः ही हो जाएगा।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना के अनुसार, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 24 की उप-धारा (1) के तहत तहसीलदारों से नामांतरण की शक्तियां वापस लेकर रजिस्ट्रार और सब-रजिस्ट्रार को सौंप दी गई हैं।
