[the_ad id="217"]

पूर्वजों के द्वारा छोड़े गए मकान को नगरपालिका परिषद ने तोड़ा-

पूर्वजों के द्वारा छोड़े गए मकान को नगरपालिका परिषद ने तोड़ा-

आवेदक ने की पुलिस अधीक्षक एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति थाने में की शिकायत

खैरागढ़ -प्रार्थी मनीलाल भोण्डेकर का मकान ग्राम-सोनेसरार, वार्ड नं. 14 खैरागढ़ में स्थित है। जिसका नजरी नक्शा आवेदक का मकान पूर्वजों के समय से स्थित रहा है। नजरी नवशा में लालं स्याही से चिन्हांकित कर दिखाया गया है। जिस पर पूर्वजों के द्वारा दादा-परदादा के समय से निवास करते उक्त स्थान पर जो नजरी नक्शा में लाल स्याही से चिन्हांकित कर दिखाया गया है. दो पीढी से निवास करते चले आ रहे है। उक्त लाईन में और अन्य व्यक्तियों लोग भी लाईन से बसे हुए है. वैसे ही आवेदक अपने पूर्वजों के द्वारा छोडी गयी भूमि पर निवास करते चले आ रहे है। गजरी नक्शा में चिन्हांकित स्थान का खसरा नं. 470 में रकबा 24X23-552 वर्गफीट पर कच्चा मकान निर्मित रहा है। जिस पर आवेदक निवास अपने पूर्वजों के समय से रहते चले आ रहे है।

मकान का टैक्स नगर पालिका में जमा करते आ रहे:-

उक्त मकान का टैक्स नगर पालिका के अंतर्गत जमा करने आवेदक द्वारा करते चले आ रहे है। उक्त्नगर पालिका भावेदक के दादा गोपाल भोण्डेकर के नाम पर विद्युत लाईन प्रवाहित मकान पर आतिजो उसके जीवनकाल तुक गोपाल भोण्डेकर ने विद्युत लाईन का बिरले आ रहा ते आ रहे थे, उसकी मृत्यु के बाद मनीलाल मोण्डेकर के द्वारा विद्युत लाइनमा बिल भुगतान करते चले आ रहे है।

घर तोड़ने के चक्कर में शादी टूटी:-

मनीलाल भोण्डेकर का उम्र 27 वर्ष का नवयुवक है, जो शादी योग्य हो गया है, जिसका शादी मकान तोड़ने के पहले. शादी रायपुर, भाटापारा रेलवे स्टेशन के पास रिश्ता लग चुका था। उसी दरम्यान आप लोगों के द्वारा आवेदक के मकान को बिना विधिक आदेश के तथा बिना बेदखली आदेश के बिना कोई विधिक कार्य किये उक्त मकान को अन्य व्यक्तियों के राजनीतिक दबाव में आकर अनावेदकगणों के द्वारा उक्त मकान को अवैध रूप से दिनांक 13.03.2024 को दिन 12:00 बजे अनावेदकगण के द्वारा पुलिस एवं अन्य कर्मचारी लेकर आवेदक के मकान को तोड़कर नष्ट कर दिये है और घर में रखे समान का विवरण अलग से दिया जा रहा है. जिसे नष्ट कर दिया गया है, जिसके जिम्मेदार अनावेदकगणों के ऊपर है। उक्त कृत्य पुराने अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता अधिनिमय के धारा 425, 426 एवं 427 के तहत अपराधिक कृत्य मकान तोड़कर किया गया है और उक्त मकान को अनावेदकगणों के द्वारा क्षति कारित किया गया है। उक्त धारा नया कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 324 के तहत अपराधिक कृत्य की श्रेणी के अंतर्गत आता है। एवं हरिजन अधिनिमय की धारा 03 उप नियम 15 के अंतर्गत एवं धारा 3 की उप नियम 2 (3) के अंतर्गत मकान को तोड़कर नष्ट कर अपराध कारित किया गया है। उक्त धाराओं के अंतर्गत आप लोगों के द्वारा आवेदक हरिजन जाति के व्यक्ति है, उनको तंग एवं प्रताड़ित करने हेतु आप अन्य व्यक्तियों के स्वार्थ एवं बहकावे में आकर आवेदक के मकान को अवैध रूप से तोड़कर रिष्टि कारित किया है।

मां नगरपालिका में प्लेसमेंट कर्मचारी जिन्हें नौकरी से निकलने की दी गई धमकी:-

अनावेदकगण के द्वारा आवेदक को धमकी दिया गया है कि, उक्त कृत्य के संबंध में कहीं किसी भी कार्यालय में शिकायत किया जाता है तो आवेदक की मां मीना भोण्डेकर को धमकी दिया गया है कि, मिनी कंचन में काम करती है, वहां से तुमको काम से निकाल दिया जायेगा ऐसा धमकी दिया गया है। और यह भी धमकी दिया गया है कि, आवेदक के पिता को दिलीप भोण्डेकर जो बस स्टैण्ड खैरागढ़ के फुटपाथ पर बैठकर जुता-चप्पल सिलाई कर अपने परिवार का पालन-पोषण करता है, जिसे तुम्हे ठेला को फेकवा दिया जायेगा ऐसा भी घमकी अनावेदकगण के द्वारा हरिजन जाति के मोची क्या कर लेगा करके मकान को तोड़कर अपराधिक कृत्य किया है।

आवेदक की शादी लग चुका था। इससे आवेदक को आर्थिक एवं मानसिक क्षति बिना कोई विधिक आदेश नहीं है ऐसा कहते हुए लड़का पक्ष के मकान को तोड़कर उक्त कृत्य कर दण्डनीय अपराध कारित किया गया है।

 

यह कि आवेदक मोची समाज के हरिजन व्यक्ति है जो एक छोटे समाज को होने के कारण उसके मकान को अवैध रूप से तोडकर क्षतिकारित किया गया है। वर्तमान में आवेदक के पास रहने हेतु कोई मकान नहीं है। आवेदक के नाम से शासन की योजना के अनुसार आवास निर्माण हेतु नगर पालिका खैरागढ़ से पास हो चुका था और निर्माण कार्य करने हेतु आवेदक को कहां गया था। लेकिन इसी बीच में आवेदक से ईर्ष्या द्वेष रखने वाले अन्य व्यक्तियों के बहकावे में आकर अनावेदकगणों के द्वारा अवैध रूप से आवेदक के मकान को तोडकर नष्ट कर दिया गया एवं रखे समान को नष्ट कर दिया गया है, जो एक अपराधिक कृत्य की श्रेणी के अंतर्गत उक्त कार्य किया गया है. जो दण्डनीय अपराध की श्रेणी में अपराधिक कृत्य किया है। पद का दुप्रयोग करते हुये आवेदक के उक्त मकान को व्यक्तिगत रूप से तोड़ कर नष्ट कर दिया है।

आवेदक का पूर्वजों का मकान ईंट, पत्थर, कवेतु वाला मकान रहा है, जिससे 1,50,000/- (अक्षरी-एक लाख पचास हजार रुपए ) की क्षति हुई है। उक्त मकान के अंदर में आवेदक के खाने-पीने एवं रहने बसने का पूरा आवश्यक समान रहा है, जिसे नष्ट कर दिया गया है।

मकान तोड़ने के बाद रखे शादी के सामान की घर से चोरी:-

आवेदक का शादी की तैयारी चल रहा था, कुछ चांदी का आभूषण पैर प‌ट्टी, सोने का अंगूठी, मंगलसूत्र आवेदक द्वारा शादी की तैयारी में उक्त आभूषण लेकर घर में रखा हुआ था। आवेदक रोज की तरह अपने काम में शुभम के-मार्ट मॉल में काम करता है, वहां पर अपने ड्यूटी में आ गया था।

आवेदक का मकान तोड़ने के पूर्व कोई विधिक नोटिस आवेदक को नहीं दिया गया है और ना ही कोई कार्यवाही किया गया है। और अनावेदकगणों के द्वारा आवेदक के अनुसूची ‘अ’ में लाल स्याही से चिन्हांकित स्थान पर पूर्वजों के द्वारा बनाया गया मकान को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। वर्तमान में आवेदक के पास उतना बड़ा मकान नहीं बना सकता है।

 

बिना नोटिस बिना जानकारी के नगर पालिका द्वारा मकान को तोड़ा गया इस संदर्भ में सीएमओ नगर पालिका से बात करनी चाहिए तो उनके द्वारा अपशब्द बोलकर हमें भगा दिया गया।

मनीलाल भोंडेकर ‘प्रार्थी’

संपूर्ण कार्यवाही नियम के तहत की गई है जो नियम में था वही कार्रवाई की गई है।

प्रमोद शुक्ला सीएमओ
नगर पालिका परिषद खैरागढ़

Facebook
Twitter
WhatsApp

Leave a Reply

[the_ad id="219"]
POLL
What does "money" mean to you?
  • Add your answer
BREAKING NEWS
LIVE CRICKET