पुनर्गठित मौसम आधारित उद्यानिकी फसल के बीमा हेतु आवेदन 31 दिसंबर तक
खैरागढ़ :- वर्ष 2023-24 अंतर्गत पुनर्गठित मौसम आधारित उद्यानिकी रबी फसल टमाटर, बैगन, फूलगोभी, पत्तागोभी, प्याज एवं आलू के लिए बीमा हेतु अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक निर्धारित की गई है। उद्यानिकी विभाग के सहायक संचालक श्री रविन्द्र कुमार मेहरा ने बताया की अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी कृषक ऋणी एवं अऋणी कृषक आवेदन हेतु पात्र होंगें। ऐसे ऋणी कृषक जो योजना में शामिल नहीं होना चाहते है, उन्हें भारत सरकार द्वारा जारी चयन प्रपत्र (ऑप्ट-आउट फॉर्म) के अनुसार हस्ताक्षरित घोषणा पत्र दिनांक 31 दिसम्बर 2023 से कम से कम सात दिन पहले तक संबंधित वित्तीय संस्थान यथा बैंक, प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी समिति, लोक सेवा केन्द्र, ऑनलाईन पंजीकरण, बीमा अधिकृत, बीमा अभिकर्ता या डाक विभाग के माध्यम से ऑनलाईन जमा करने होंगें। अऋणी किसान इस योजना के तहत निकटतम उपरोक्त संस्थानों के माध्यम से अपना ऑनलाईन नामांकन करा सकते है, साथ ही अऋणी कृषक को आवेदन के साथ नवीनतम आधार कार्ड की कॉपी, नवीनतम भूमि प्रमाण-पत्र (बी-1, पी-2). बैंक पासबुक के पहले पन्ने की कॉपी जिस पर खाता कमांक, आई.एफ.एस.सी कोड, बैंक का पता साफ दिख रहा हो, फसल बुवाई प्रमाण-पत्र अथवा प्रस्तावित फसल बोने के आशय का स्व-घोषणा पत्र, वैध मोबाईल नंबर, बटाईदार, कारतकार, साझेदार किसानों के लिए फसल साझा, कास्तकार का घोषणा पत्र देना होगा। इसके अतिरिक्त ऋणी कृषक अपने बीमित फसलों में परिवर्तन करा सकते है, इसके लिए नामांकन की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2023 से दो कार्य दिवस पहले इस आशय की सूचना संबंधित वित्तीय संस्था या बैंक शाखा में दे सकते है। उन्होंने बताया की पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा में यह सुविधा दी गई है, कि अधिसूचित क्षेत्र में स्थापित “स्वचालित मौसम केन्द्र” (AWS) से प्राप्त सभी 4 अवरित जोखिमों के प्रमाणित एवं अधिसूचित टर्मशीट के अनुसार दावा गणना की जावेगी, दावा राशि का भुगतान सीधे किसानों के खाते में दिया जायेगा, किसानों की फसल क्षति से संबंधित सूचना बीमा कंपनी को देने की आवश्यकता नहीं है। स्थानीय आपदाओं से फसलों में नुकसान होने पर 72 घंटों के भीतर बीमित फसलों के ब्यौरे, क्षति की मात्रा, क्षति का कारण, फोटो इत्यादि के साथ राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिला सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समितियां, लोक सेवा केन्द्र, भारत सरकार का कॉप इंश्योरेंश ऐप , जिला, तहसील स्तर के उद्यानिकी, राजस्व कार्यालय एवं बीमा कंपनी एवं भारत सरकार के टोल फ्री नंबर- 0771-4306612 या क्षेत्रीय ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारियों से संपर्क कर सकते है। फसल बीमा की अधिक जानकारी के लिये कृषक जिला कार्यालय के मोबाईल नंबर- 6232644992 विकासखण्ड स्तर पर मोबाईल नंबर-9630389479 एवं 6263162791 पर संपर्क कर सकते है।