⚫ अवैध रूप से शराब बिक्री करने वाले व सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराने वाले 02 आरोपीयों के विरूध्द डोंगरगढ पुलिस की सख्त कार्यवाही
⚫ मामले में 05 बाटल गोवा स्पेशल व्हीस्की अंग्रेजी शराब जुमला मात्रा 3.750 बल्क लीटर, किमती 2000 रूपये को किया गया जप्त ।
⚫ आरोपी के विरूध्द धारा 34 (1) आबकारी एक्ट एवं 36 (सी) आबकारी एक्ट के तहत किया गया मामला दर्ज।
नाम आरोपी
1=बेनूराम मारकंडे पिता गौतरिया मारकंडे उम्र 32 साल साकिन ग्राम हरदी ओपी तुमड़ीबोड थाना
लालबाग जिला राजनांदगांव
2=भवानी प्रसाद सिन्हा पिता द्वारिका प्रसाद सिन्हा उम्र 33 साल साकिन ग्राम सेंदरी थाना डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव
श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक मीणा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री लखन पटले एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगढ़ श्री प्रभात पटेल के मार्गदर्शन में निरीक्षक रामअवतार ध्रुव के नेतृत्व में डोंगरगढ क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु
आपराधिक तत्वो के विरूध्द लगातार कार्यवाही किया जा रहा है। इसी कडी में अवैध शराब विक्रय एवं पीने की सुविधा उपलब्ध कराने वालों पर डोगरगढ़ पुलिस को कार्यवाही करने में सफलता मिली है। दिनांक 18/09/2023 को डोगरगढ़ पुलिस को सूचना मिला की ग्राम बेलगांव मंदिर चौक के पास एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब रखकर बिक्री हेतु खड़े होकर ग्राहक का तलाश कर रहा है कि सूचना पर मुखबीर के बताये स्थान पर पुलिस टीम रवाना किया गया। कार्यवाही में आरोपी
बेनूराम मारकंडे निवासी ग्राम हरदी अवैध रूप से शराब विक्रय करते पकडे गये जिसके कब्जे से 05 बाटल गोवा स्पेशल व्हीस्की अंग्रेजी शराब जुमला मात्रा 3.760 बल्क लीटर, किमती 2000/- रूपये को जप्त किया गया। आरोपी के विरूद्ध थाना डोंगरगढ़ में अपराध क्रमांक 583/23 धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत् कार्यवाही की गयी है ।
एक अन्य मामले में दिनांक 18/09/2023 को डोगरगढ़ पुलिस को सूचना मिला की ग्राम सेंदरी निवासी भवानी प्रसाद सिन्हा हाई स्कूल सेंदरी के सामने लोगों को बैठाकर शराब पीने की सुविधा उपलब्ध करा रहा है कि सूचना पर मुखबीर के बताये स्थान पर पुलिस टीम रवाना
किया गया। कार्यवाही में आरोपी भवानी प्रसाद सिन्हा निवासी सेंदरी को अवैध रूप से लोगो को
बैठाकर शराब पीने की सुविधा करते पकडे गये जिसके कब्जे से 01 पौवा गोवा व्हीस्की 180
एमएल0, 03 नग पानी पाउच, 03 नग डिस्पोजल गिलास किमती 160 रूपये को जप्त किया गया। आरोपी के विरूद्ध थाना डोंगरगढ़ में अपराध क्रमांक 584/23 धारा 36 (सी) आबकारी एक्ट के तहत् कार्यवाही की गयी है।