खैरागढ़::शराब पीकर कर वाहन चलाने वाले के खिलाफ थाना खैरागढ़ पुलिस की कार्यवाही।
वाहन चेकिंग के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वालों में खैरागढ़ पुलिस की कार्यवाही से मची खलबली
शराबी वाहन चालक के खिलाफ इस्तगासा क्रमांक 284/2023 धारा 185 मोटर यान अधिनियम के तहत कार्यवाही कर माननीय न्यायालय पेश किया गया
माननीय न्यायालय द्वारा शराबी वाहन चालक को ₹10000 के अर्थदंड से किया गया दंडित
पुलिस अधीक्षक महोदय जिला केसीजी सुश्री अंकिता शर्मा (आईपीएस.), एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा पाण्डेय के निर्देशन में तथा श्रीमान पुलिस अनुविभागीय अधिकारी श्री लालचंद मोहले के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश देवदास के नेतृत्व में क्षेत्र मे शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों निरंतर कार्यवाही करते हुये दिनांक 16.07.2023 को शराब पीकर वाहन चलाने वाले को ब्रेथ एनालाइजर मशीन से चेक किया गया जिसमें शराब पीने की पुष्टि हुई चला चालक के विरुद्ध चलानी कार्यवाही कर माननीय न्यायालय पेश किया गया माननीय न्यायालय द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले विनोद वर्मा पिता साधु राम वर्मा उम्र 30 साल निवासी टेकापार कला थाना छुईखदान जिला के सी जी को 10,000 अर्थदंड से दंडी किया उक्त संपूर्ण कार्यवाही में सहायक उप निरीक्षक कोमल मिंज प्रधान आरक्षक 492 गिरीश निषाद आरक्षक 330 अजय सिदारकी अहम भूमिका रही है।