प्रति ,
संचालक ,
लोक शिक्षण संचालनालय ,
नवा रायपुर ,छत्तीसगढ़ .

विषय :- अशासकीय विद्यालय को वितरित की जाने वाली निशुल्क पाठ्य पुस्तक बाबत .
संदर्भ :- स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश क्रमांक एफ 4-50/2005/20-3 दिनांक 4-4-2022
महोदय ,
उपरोक्त पत्र के आदेश के संदर्भ में छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता है कि :-
1) स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जो पुस्तकें पाठ्य पुस्तक निगम के माध्यम से नर्सरी ,P P 1 तथा P P 2 की किताबें उपलब्ध नहीं कराती है इसलिए इन कक्षाओं की पुस्तकें अशासकीय विद्यालय के समस्त छात्र खुले बाजार से खरीदते हैं
2) स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जो पुस्तकें पाठ्य पुस्तक निगम के माध्यम से उपलब्ध कराती है वह समय अनुकूल भी नहीं है . इसकी पठन सामग्री ( कंटेंट ) पुरानी है .
3) स्कूल शिक्षा विभाग बहुत सी किताबें भी उपलब्ध नहीं कराता है जैसे अशासकीय विद्यालय नैतिक शिक्षण (MORAL SCIENCE) का पाठ भी कराते हैं जो आज के समय बहुत जरूरी है लेकिन नैतिक शिक्षा से जुड़ी कोई भी किताब पाठ्य पुस्तक निगम / स्कूल शिक्षा विभाग उपलब्ध नहीं कराता है . इसी तरह कंप्यूटर ,सामान्य ज्ञान की किताबे भी स्कूल शिक्षा विभाग उपलब्ध नहीं कराता .
ड्राइंग जो की पहली से पांचवी तक नियम से सभी स्कूल अशासकीय विद्यालय करवाते हैं वह किताबें भी उपलब्ध नहीं कराई जाती .
4) अधिकांश अशासकीय विद्यालयों में पालकों द्वारा यह मांग की जाती है कि जो सर्वश्रेष्ठ किताबें उपलब्ध हो उससे उनके पाल्यों / विद्यार्थियों को पढ़ाया जाए .
ऐसी स्थिति में किसी भी अशासकीय विद्यालय को बाध्य कर वचन पत्र लेना न्याय संगत नहीं है. माननीय महोदय से निवेदन है कि स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश क्रमांक एफ 4-50/2005/20-3 दिनांक 4-4-2022 तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए / निरस्त किया जाए .
धन्यवाद .
राजीव गुप्ता मोती जैन अध्यक्ष सचिव
छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन.