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थाना गातापार क्षेत्रान्तर्गत नकली शराब फैक्ट्री प्रकरण के 05 आरोपियो को माननीय न्यायलय ने सुनाया 05-05 साल कारावास एवं 35-35 हजार रूपये अर्थदण्ड।

थाना गातापार क्षेत्रान्तर्गत नकली शराब फैक्ट्री प्रकरण के 05 आरोपियो को माननीय न्यायलय ने सुनाया 05-05 साल कारावास एवं 35-35 हजार रूपये अर्थदण्ड।

 उत्कृष्ठ विवेचना अभियोजन द्वारा साक्ष्यो के सार्थक प्रस्तुतीकरण के परिणाम स्वरूप आरोपियों को न्यायलय द्वारा दिया गया कठोरतम दण्ड।

खैरागढ़–माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खैरागढ़ जिला केसीजी के द्वारा थाना गातापार के अप0्र क्र0 12/2024 धारा 34(1)क, 34(2),36, 49क, 59 क (1) (2) आबकारी एक्ट एवं धारा 420, 465, 468, 471, 34 भादवि के प्रकरण में माननीय विदवान न्यायधीश श्याम कुमार साहू मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा तमाम साक्ष्यों गवाहो के ब्यान प्रस्तुत साक्ष्य के विचारण एवं अभियोजन के सार्थक साक्ष्य प्रस्तुतीकरण के परिणाम स्वरूप प्रकरण के 05 आरोपियों के विरूद्व अपराध सिद्व पाये जाने पर आरोपियो को अपराध धारा 420, 34 के अन्तर्गत 05-05 वर्ष का साधारण कारावास तथा 05-05 हजार रूपये के अर्थदण्ड धारा 471, 34 भादवि के अन्तर्गत 05-05 वर्ष साधारण कारावास तथा 05-05 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 34(2) आबकारी एक्ट के अन्तर्गत 02-02 वर्ष तक कारावास तथा 25-25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। सभी सजाये साथ-साथ चलेगी।

क्या था मामला:– दिनांक 03.04.2024 को सायबर सेल एवं थाना गातापार को सूचना प्राप्त हुआ है कि ग्राम मुढीपार में कुछ लोग नकली देशी प्लेन शराब का निर्माण, बाटलिंग, लेबलिंग, फर्जी होलोग्राम लगाकर शासकीय मदिरा दुकान में बिकने वाले शराब बोतल का हूबहू नकल तैयार कर क्षेत्र में बिक्री परिवहन का कार्य कर रहे है जो मानव जीवन के लिए भी खतरनाक है तथा सरकार के राजस्व को भी नुकसान पहुंचा रहे की सूचना पर  पुलिस अधीक्षक केसीजी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी गातापार एवं सायबर सेल केसीजी का संयुक्त टीम तैयार कर मुखबीर के बताये स्थान पर ग्राम मुढीपार के लालमाटी मोहल्ले में स्थित नान्हू सिन्हा के मकान में गवाहो के साथ दबिश दिया गया मौके पर* 01. गेमेन्द्र सेन पिता भरतलाल सेन उम्र 24 साल साकिन खैराबना थाना गातापार जिला केसीजी (छ0ग0) 02. नंद किशोर सिन्हा उर्फ लिण्डा पिता जयलाल सिन्हा उम्र 30 साल साकिन पाण्डादाह थाना खैरागढ जिला केसीजी (छ0ग0) 03. कैलाश रजक पिता रमेश रजक उम्र 28 साल साकिन पाण्डादाह थाना खैरागढ जिला केसीजी (छ0ग0) 04. हरीश वर्मा (नागपुरे) पिता भैयालाल वर्मा (नागपुरे) उम्र 23 साल साकिन घाटनी थाना सिटी गोदिंया जिला गोदिंया राज्य महाराष्ट्र हाल निवास स्टेशन पारा राजनांदगांव एवं एक विधि से संघर्षरत बालक मौके पर मिला। मौके पर 459 ब्लक लीटर मानव उपयोग हेतु अनुपयुक्त देशी मदिरा शराब बनाने प्रयुक्त स्प्रिट, खाली बोतल, ढक्कन , नकली होलोग्राम, स्टीकर, 02 मोटर सायकल कुल 409590/- मशरूका जप्त कर थाना गातापार में अप0्र क्र0 12/2024 धारा 34(1)क, 34(2),36, 49क, 59 क (1) (2) आबकारी एक्ट एवं धारा 420, 465, 468, 471, 34 भादवि पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।

आरोपियो के अपराध का तरीका आरोपियों द्वारा शासकीय मदिरा दुकान में मिलने वाले देशी प्लेन शराब का हूबहू नकल तैयार कर आसपास के क्षेत्रो में बिक्री एवं परिवहन करते है आरोपी गेमेन्द्र सेन और नंद किशोर सिन्हा दोनो देशी शराब दुकान एवं खाली बोतल बिक्री करने वाले लोगो के माध्यम से देशी शराब दुकान में मिलने वाले खाली बोतल खरीदकर एकत्र करते है जिसे अपचारी बालक के घर में रखकर जब बोतल की संख्या पर्याप्त हो जाती है तो आरोपी गोंदिया महाराष्ट्र निवासी हरीश वर्मा (नागपुरे) को सूचित करते है तब हरीश वर्मा महाराष्ट्र से स्प्रीट की व्यवस्था कर मुढीपार आता था जहां सभी आरोपी मिलकर स्प्रीट से देशी प्लेन शराब तैयार करते थे जिसे आरोपी खरीदे गये खाली बोतलो में भरकर आरोपी धनश्याम सिंह राजपूत द्वारा व्यवस्था किया गया सरकारी शराब दुकान के बोतलो में लगने वाले स्टीकर, होलोग्राम एवं ढक्कन का हूबहू नकल लगाकर शासकीय शराब दुकान में मिलने वाले प्लेन शराब की तरह तैयार कर क्षेत्र में सभी आरोपी सप्लाई करते थे एवं प्राप्त बिक्री रकम को बराबर-बराबर बांट लेते थे इस तरह आरोपीगण सरकारी राजस्व में भी नुकसान पहुंचाते थे।

आरोपियो को सजा दिलाने मे महत्वपूर्ण भूमिका- प्रकरण पंजीबद्व होने के उपरांत से पुलिस अधीक्षक  त्रिलोक बंसल (भा0पु0से0) के द्वारा प्रकरण को चिन्हाकिंत अपराध के रूप में शामिल कर प्रकरण के सम्पूर्ण विवेचना के दौरान प्रत्येक कार्यवाही को अपने दिशा निर्देश एवम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निमेष गौतम अनुविभागीय अधिकारी लाल चंद मोहले के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी गातापार देवाराम भास्कर सउनि रोहित रजक एवं साइबर सेल प्रभारी वर्तमान थाना प्रभारी खैरागढ़ अनिल शर्मा का सयुक्त विवेचना टीम बनाकर आरोपियो के विरूद्व सम्पूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर, अभियोग पत्र माननीय न्यायायल प्रस्तुत किया गया । माननीय न्यायालय में शासन की ओर से देवेन्द्र ध्रुव एडीपीओ खैरागढ़ के द्वारा पैरवी कर आरोपियो के विरूद्व साक्ष्य न्यायलय में प्रस्तुत किया गया। उत्कृष्ठ विवेचना एवं अभियोजन के साक्ष्यो के ठोस प्रस्तुतीकरण के परिणाम स्वरूप प्रकरण के आरोपियों को माननीय न्यायलय द्वारा कठोरतम दण्ड से दण्डित कराने में सफलता मिली है।

आरोपियो के नाम– 1. गेमेन्द्र सेन पिता भरतलाल सेन उम्र 24 साल साकिन खैरबना थाना गातापार 2. नंदकिशोर सिन्हा उर्फ लिन्डा पिता जयलाल सिन्हा उम्र 30 साल साकिन ग्राम पांडादाह थाना खैरागढ 3. हरीश वर्मा (नागपुर) पिता भैयालाल वर्मा उम्र 23 साल साकिन ग्राम घाटनी थाना गोंदिया जिला गोंदिया (महाराष्ट्र) 4. घनश्याम राजपूत पिता कन्हाई राजपूत उम्र 45 साल साकिन जयंती नगर सिकोलाभाठा थाना मोहन नगर भिलाई जिला दुर्ग 5. कैलाश रजक पिता रमेश रजक उम्र 28 साल साकिन ग्राम पांडादाह थाना खैरागढ़ वर्तमान मंे जेल में निरूद्व

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