-ःः खैरागढ़ थाना जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई:ः
अवैध शराब की बिक्री करने वाले आदतन आरोपी को पुलिस ने गिरफ्त किया।
रेड कार्यवाही कर आरोपी के कब्जे से 09 लीटर अवैध शराब कीमती
4000/-रूपयें एवं मो0सा0 एक्टीवा कीमती 30000/-
प्रकरण मे गिरप्तार आरोपी को माननीय न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा गया।
पुलिस अधीक्षक महोदय जिला केसीजी सुश्री अंकिता शर्मा (आईपीएस.), एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा पाण्डेय के निर्देशन में तथा श्रीमान पुलिस अनुविभागीय अधिकारी श्री लालचंद मोहले के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश देवदास एवं सायबर सेल प्रभारी के नेतृत्व में क्षेत्र मे अवैध शराब कोचियो के विरुद्ध निरंतर कार्यवाही करते हुये दिनांक 01.06.2023 को अवैध शराब बिक्री करने हेतू ला रहे थे जिसमे मुखबीर की सूचना मिला की ग्राम मुढ़ीपार से ग्राम पाण्डादाह की ओर 02 व्यक्ति आ रहा है कि सूचना पर थाना खैरागढ़ विशेष एवं सायबर सेल टीम बनाकर थाना खैरागढ़ पुलिस टीम द्वारा मुखबीर की सूचना पर ग्राम पाण्डादाह सिद्धेश्वरी मंदिर रोड़ शौचालय के पास नांका बंदी कर 02 व्यक्ति एक सफेद एक्टीवा को आते देखकर रूकवा कर एक्टीवा मो0सा0 तलाश करने पर एक सफेद रंग के प्लास्टिक बोरी में 50 पौवा प्लेन देशी शराब 09 लीटर कीमती 4000/- एवं मो0सा0 सीजी 08 एए 3467 रंग सफेद कीमती 30000/-रुपये कुल जुमला 34000/- रूपये जप्त कर आरोपीयो से पूछताछ करने पर अपना नाम 1.कैलाश रजक पिता रमेश रजक उम्र 28 वर्ष साकिन पाण्डादाह 2.मनीष रजक पिता मनोहर रजक उम्र 31 वर्ष साकिन पाण्डादाह थाना खैरागढ़ जिला के0सी0जी0 बताया। आरोपीयो को हिरासत मे लेकर शराब रखने के संबंध में वैध लायसेंस की मांग की गई जिससे आरोपियों द्वारा किसी प्रकार का वैध लायसेंस न होना लिखकर देने पर पूछताछ किया गया जो अपना जुर्म स्वीकार करने पर आरोपीयो के विरुद्ध अपराध क्रमांक 250/2023 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट कायम कर आरोपीगण को माननीय न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा गया। उक्त संपूर्ण कार्यवाही मे थाना खैरागढ़ सउनि चैतुराम आर्य, आर0 प्र0आर 541 राम्हू धु्रर्वे, आर0 1657 मणिशंकर वर्मा आर. 155 प्रदीप यादव सायबर सेल प्रभारी सउनि0 टैलेश सिंह आर0 1357 चन्द्रविजय सिंह आर0 1581 त्रिभुवन यदु आर0 355 शिशुपाल साहू आर0 832 कमलकांत साहू आर0 1154 सत्यनारायण साहू की अहम भूमिका रही है।