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 थाना खैरागढ़ पुलिस द्धारा आरोपी के विरुद्ध केालाहल अधिनियम के तहत किया गया वाहन मय डीजे जप्त।


 अधिक आवाज मे साउंड सिस्टम (डी जे) बजाने वाले पर थाना खैरागढ़ पुलिस की कार्यवाही
 रात्रि मे अधिक आवाज मे बजाकर पढ़ने वाले बच्चो एवं शांति प्रिय लोगो को हो रही थी परेशानी
 थाना खैरागढ़ पुलिस द्धारा आरोपी के विरुद्ध केालाहल अधिनियम के तहत किया गया वाहन मय डीजे जप्त।

     पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संतोष सिंह एवं संजय महोदवा के मार्गदर्शन एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्री दिनेश सिन्हा के निर्देशन में क्षेत्र मे कोलाहल अधिनियम की अवहेलना करने वालो  के विरुद्ध निरंतर कार्यवाही के क्रम मे दिनांक 05.03.2022 को थाना प्रधारी, निरीक्षक  श्री नीलेश पाण्डेय के हमराह पुलिस टीम द्धारा शिकायत प्राप्त होने पर ग्राम खम्हरिया मे अनावेदक अमर नाथ पिता नारायण साहू उम्र 28 साल साकिन अंजोरा थाना बोरी जिला दुर्ग छ0ग0 जो शादी समारोह मे डीजे को अपने वाहन क्रमांक सीजी 04 एल डब्लू 4413 मे जोर जोर से बजा रहा था से नोटिस देकर डीजे उपयोग करने के संबध्ं मे अनुमति आदेश पेश करने को कहा गया । आरोपी द्धारा किसी प्रकार की अनुमति न होना लिखकर देने पर आरोपी के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम के तहत अवहेलना पाये जाने पर इस्तगाशा क्रमांक 01/22 धारा 4,5,15 कोलाहल अधिनियम के तहत तैयार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया।
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