0 मामला छुरिया में रेत उत्खनन एवं परिवहन का
0 विधायक पति चंदू साहू ने की थी शिकायत
0 सन्नी भाटिया एवं अन्य के विरूद्ध जुर्म दर्ज
राजनांदगांव । छुरिया में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन का मामला लगातार सुर्खियों में बना रहा है। आरोप – प्रत्यारोप के बीच दोनो पक्षों ने एक – दूसरे के खिलाफ के खिलाफ थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमे विधायक पति चंदू साहू के खिलाफ एक्ट्रो सिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था और उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। वही दूसरे पक्ष के खिलाफ भी अंततः जुर्म दर्ज किया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार प्राप्त शिकायत क्रमांक-अ0अ0पु0/डोंगरगढ़ /शिपु-19/2021 दिनांक 09.02.2022 के माध्यम से प्राप्त शिकायत आवेदन में शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत प्राप्त हुई थी कि अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन करने वाले अपराधियों के विरूद्ध जांच कर दोषियों पर कानूनी कार्यवाही करने हेतु आवेदन की जांच पुलिस अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगढ़ के कार्यालय के पत्र क्रमांक अ.अ.पु./डोगरग/641/2021 दिनांक 23/12/2021 के माध्यम से किया जा रहा था। उक्त शिकायत खनिज विभाग से संबंधित होने से जांच हेतु जिला खनिज अधिकारी खनिज विभाग जिला राजनांदगांव को अभिवहन पास की सत्यता की जांचकर के लिए 4 बिन्दुओं में दस्तावेज सहित प्रतिवेदन प्रदाय करने बावत पत्राचार किया गया था, जो खनिज विभाग (उप संचालक खनिज प्रशासन जिला राजनांदगांव) द्वारा जांच पश्चात कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) राजनांदगांव के पत्र क्रमांक- 29/ख.लि.-02/2022 दिनांक 04.01.2022 के माध्यम से प्राप्त हुआ। जिसमें खनिज विभाग द्वारा उक्त शिकायत की जांच कर रायल्टी पर्ची क्रमांक-1852256 को कूट रचित फर्जी होना एवं जांच में घटनास्थल वनोपज जांच नाका छुरिया का होना पाया गया, जिसमें प्रथम दृष्टया रायल्टी पर्ची क्रमांक-1852256 दिनांक 04/03/2021 वाहन क्रमांक सीजी 08 ए क्यू 9297 वाहन मालिक सन्नी भाटिया एवं अन्य के विरूद्ध अपराध धारा 420, 34 भादवि0 का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
घटना दिनांक 04.12.2021 को वन नाका चिरचारी द्वारा वाहन स्वराज माजदा कमांक सीजी 08 ए एम 3698 को जप्त किया गया था एवं खनिज अभिवहन पास पर्ची कमांक-1852256 एवं पुस्तिका क्रमांक-18523 पेश करने पर गाड़ी को छोड़ा गया है। इस संबंध में 21.12.2021 को शिकायत प्राप्त हुई थी। जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा उक्त पेश खनिज अभिवहन पास को फर्जी बताते हुए बनवाने वाले एवं पेश करने वाले के खिलाफ उचित कार्यवाही की मांग की गई थी। खनिज अभिवहन पास जिसको फर्जी बताया जा रहा है, उसका पास क्रमांक-1852256 है व खनिज प्रेषण दिनांक 04.12.2021 वाहन पंजीयन क्रमांक सीजी 08 ए एम (ए.एम.) 3698 व वाहन मालिक का नाम चंद्रप्रकाश वर्मा खनिज गंतव्य स्थल छुरिया वाहन चालक का नाम वीर सिंग व अभिवहन पास जारी करने वाले का हस्ताक्षर नहीं है। उक्त के संबंध में जानकारी चाही गई है । पट्टेदार मनिन्दर सिंह गरचा के द्वारा दिनांक 01.01.2022 को कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर रायल्टी पर्ची कमांक-1852256 की द्वितीय प्रति प्रस्तुत किया गया एवं जवाब प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि रायल्टी पर्ची क्रमांक 1852256 दिनांक 04.12.2021 जो कि वाहन क्रमांक सीजी 08 ए एच (ए.एम.) 3698 जिसमें वाहन मालिक प्रकाशचंद वर्मा गंतव्य स्थल छुरिया दर्शित किया गया है, जो कि वन परिक्षेत्र अधिकारी छुरिया के समक्ष पेश किया गया है वह मेरे द्वारा अथवा मेरे किसी कर्मचारी द्वारा जारी नहीं किया गया है, उक्त रायल्टी पर्ची पर जारी करने वाले व्यक्ति जारीकर्ता का नाम हस्ताक्षर एवं तारीख अंकित नहीं है, और वह दस्तावेज कूट रचित एवं फर्जी है। पट्टेदार के द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं खनिज निरीक्षक राजनांदगांव से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार आपके द्वारा प्रस्तुत रायल्टी पर्ची क्रमांक-1852256 कूट रचीत प्रतीत होता है। पट्टेदार के द्वारा प्रस्तुत जवाब मय रायल्टी पर्ची की द्वितीय प्रति की छायाप्रति एवं खनिज निरीक्षक राजनांदगांव से प्राप्त प्रतिवेदन की छायाप्रति आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित गई। जिस पर धारा 420, 34 भादवि के तहत कार्यवाही की गई।
कुछ राजीतिक लोगो पर भी हो सकती है कार्यवाही
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में जिस तरह से राजनीति हावी हुई है, उसे देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इसके पीछे कुछ राजनीतिक लोगों का बड़ा हाथ है, जो अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के कार्य में लगे हुए हैं । निष्पक्ष जांच हुई तो कुछ राजनीतिक चेहरों से पर्दा उठेगा और उन पर भी कार्रवाई होगी। अब देखना यह है कि इस मामले की जांच कब तक पूरी हो पाती है और पर्दे के पीछे के कितने चेहरे सामने आते हैं।
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रेत माफिया के खिलाफ अंततः हुई fir
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