सयुक्त जांच दल ने 203 कट्टे धान का अवैध भंडारण की बनाई जप्ती
खैरागढ़:- छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत जिले में गठित सयुंक्त जाँच दल ने बड़ी कार्रवाई की है। जाँच दल ने तीन अलग-अलग जगहों पर दबिश देकर धान का अवैध भंडारण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 203 कट्टा (82 क्विंटल) की जप्ती बनाई है। जनकारी अनुसार खैरागढ़ के बिजलदेही स्थित माँ कृषि केंद्र के प्रो. त्रिसंसम सिह के करोबर परिसर में जांच के दौरान अवैध ढंग से 50 कट्टे धान (वजन 20 क्विंटल) पाया गया। इसी तरह बाजार अतरिय के धरमी चंद जैन ट्रेडरस के प्रो. धरमी चंद जैन के गोदाम परिसर में 63 कट्टे धान (वजन 25 क्विंटल) अवैध ढंग से रखा गया था और आगर चंद पारख ट्रेडर्स अतरिया प्रो. संतोष पारख के गोदाम कारोबार परिसर में अवैध धान 90 कट्टे ( वजन 36 क्विंटल) भंडारित पाया गया। जिस पर छग कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए 203 कट्टा (82 क्विंटल) की जप्ती बनाई है। इस दौरान सयुक्त जांच दल में खाद्य जिला अधिकारी भुवनेश्वर चेलक, मंडी सचिव पवन सोनकर, ARCS रघुराज सिह एवं खाद निरिक्षक विनोद सागर, मंडी उप निरिक्षक सुरेश सिह बघेल एवं राम किशुन सिंह उपस्थित थे।