खैरागढ़ में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की कार्यवाही
खैरागढ़:- सचिव सह आबकारी आयुक्त आर. संगीता के निर्देश में, कलेक्टर चंद्रकांत वर्मा के मार्गदर्शन में और प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी जिला-राजनांदगाँव ए.के. सिंग के नेतृत्व में खैरागढ़ के अंतर्गत ग्राम नवागांव में आमनेर नाला,के किनारे थाना खैरागढ़ ,जिला के.सी.जी. (छ. ग.) खैरागढ़ आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग स्थानों पर अवैध शराब बनाने और बेचने के दो प्रकरण दर्ज किए हैं।
पहले मामले में, ग्राम नवागांव में आमनेर नाला के किनारे से 60 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद की गई। कच्ची शराब के मालिक के संबंध में आसपास गांव वालों से पूछताछ करने पर जानकारी नहीं होने पर मौके पर उक्त मदिरा को जप्त कर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) लावारिस प्रकरण कायम किया गया।
दूसरे मामले में, ग्राम ठाकुरटोला में सहदेव यादव के घर से 3 लीटर कच्ची महुआ शराब और 20 किलो महुआ लाहन बरामद किया गया। उक्त मदिरा को जप्त कर एवम लाहन नष्ट कर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) क 34(1) च तहत प्रकरण पंजीबद्ध विवेचना में लिया गया।
इन दोनों मामलों में आबकारी उपनिरीक्षक विजयेंद्रकुमार, आबकारी आरक्षक शिवप्रसाद यादव, वाहन चालक मोखन सिन्हा की अहम भूमिका रही।आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अवैध शराब बनाने और बेचने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई से अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगने की उम्मीद है।आबकारी विभाग की इस सख्त कार्रवाई से अवैध शराब के कारोबार में गिरावट की उम्मीद है। इस कार्रवाई से लोगों को अवैध शराब से होने वाले नुकसान से बचाने में भी मदद मिलेगी।