नियम दरकिनार कर व्याख्याता को बनाया विकासखंड शिक्षा अधिकारी:-
उठने लगे सवाल :- शिक्षा विभाग में पदांकन प्रक्रिया में मनमानी का लगा आरोप
खैरागढ़ — व्याख्याता को विकासखंड शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी देने के बाद विभाग पर फिर से सवाल उठने लगे हैं। विभाग में पदांकन में जमकर खेल हो रहा है। नियमों को दरकिनार कर व्याख्याता को विकासखंड शिक्षा अधिकारी बना दिया गया है। अपने कर्तव्यों के प्रति दायित्व निर्वहन में विफल होने वाले वर्तमान प्रभारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी के लचर प्रशासनिक व्यवस्था के कारण छुईखदान विकासखंड के शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में अध्यापन व्यवस्था निरंतर प्रभावित हो रही है। सबसे विकट स्थिति वनांचल क्षेत्र के शालाओं होने की चर्चा है।
पूर्ण कालिक शिक्षा अधिकारी की दरकारः-
विगत अनेक वर्षों से छुईखदान विकासखंड में पूर्ण कालिक खंड शिक्षा अधिकारी के बजाय व्याख्याताओं को ही खंड शिक्षा अधिकारी के महत्वपूर्ण पद पर पदस्थ कर उन्हें आहरण एवं सवितरण का वित्तीय अधिकार भी प्रदान किया गया है, जिसमें पारदर्शिता का अभाव है। ऐसी भी चर्चा है कि शिक्षकों के वित्तीय निराकरण के लिए लेनदेन की चर्चा समय समय पर उजागर हुई है। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी स्कूल शिक्षा सेवा भर्ती नियम 2019 के प्रविधानों में स्पष्ट उल्लेख है कि व्याख्याता का पद अकादमिक है! उसकी भर्ती विद्यालयों में अध्यापन कार्यों के लिए हुई है। जिस पर प्राचार्य वर्ग दो एवं सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी को ही विकासखंड शिक्षा अधिकारी बनाया जा सकता है। व्याख्याता को विकासखंड शिक्षा अधिकारी पर नियुक्त स्वमेव शासन के राजपत्र में स्पष्ट उल्लेख होने के बाद भी किन कारणों से नियमों का पालन नहीं किया जा रहा यह जांच विषय है। याचिका पर हाई कोर्ट का निर्णय- ऐसा करना गलतः उच्च न्यायालय बिलासपुर में व्याख्याता को प्रभारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी बनाए जाने के विरुद्ध प्रस्तुत की गई याचिका पर निर्णय पारित किया गया है। जिसमें व्याख्याता को प्रभारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी नहीं बनाया जा सकता। उपरोक्त संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा दो दिसंबर 2022 को आदेश पारित किया गया था। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर द्वारा 24 जुलाई 2023 को विकासखंड कसडोल में व्याख्याता को प्रभारी खंड शिक्षा अधिकारी बनाया गया था उसे आदेश को निरस्त कर दिया गया।
कनिष्ठ को वरिष्ठ पद पर पदांकनः-
वर्तमान में छुईखदान विकासखंड में पदस्थ खंड शिक्षा अधिकारी वर्ष 2018 में व्याख्याता के पद पर पदोन्नति हुई है। जूनियर से सीनियर अधिकारी से सीनियर संवर्ग से ऊपर प्रशासनिक और आहरण एवं संवितरण प्राधिकार देने का सामान्य प्रबंधन द्वारा जारी नियमावली के विरुद्ध बताया गया है।