Rajendra Singh
स्कूल शिक्षा विभाग ने पापुनि से पुस्तक लेने वाले
निजी स्कूलों को निजी प्रकाशकों की पुस्तकों से
ना पढ़ाने का दिया था निर्देश
स्कूल संचालकों से शपथ पत्र जमा करवाया था
रायपुर @ पत्रिका पाठ्य पुस्तक
निगम (पापुनि) से पुस्तक लेकर
छात्रों को उपलब्ध कराने वाले निजी
स्कूल के संचालक अब छात्रों को
निजी प्रकाशक की पुस्तकों से भी
पढ़ा सकेंगे। स्कूल संचालकों को
अपने मनमुताबिक सिलेबस बनाने
और निजी प्रकाशक की पुस्तकों का
इस्तेमाल करके छात्रों को पढ़ाने का
निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है।
हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ प्राइवेट
स्कूल एसोसिएशन के द्वारा लगाई गई
याचिका पर यह निर्देश जारी किया
है। स्कूल शिक्षा विभाग के
अधिकारियों ने शैक्षणिक सत्र
2021-22 को निर्देश दिया था, कि
निजी स्कूल के संचालक पाठ्य
पुस्तक निगम के डिपो से पुस्तक
लेकर अपने छात्रों को दे सकेंगे।
पुस्तक लेने के लिए स्कूल
संचालकों को शपथ पत्र देना होगा
इसके स्कूल में निजी प्रकाशक
की पुस्तकों से छात्रों को नहीं
पढ़ाया जाएगा।
विभाग के इस निर्देश के खिलाफ
छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल
एसोसिएशन ने याचिका लगाई थी।
याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट
ने स्कूलों में निजी प्रकाशक की
पुस्तके इस्तेमाल होने पर कार्रवाई ना
करने का निर्देश दिया है।
छात्रों को मिलेगी राहत :
हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद प्रदेश
के निजी स्कूल संचालकों ने खुशी
जताई है। निजी स्कूलों का
प्रतिनिधित्व करने वाले एसोसिएशन
के पदाधिकारियों का कहना हैए कि
निजी प्रकाशक की पुस्तको को
सिलेबर में शामिल नहीं कर पाने की
वजह से छात्रों की ग्रोथ पर असर पड़
रहा था। अब अलग अलग प्रकाशक
की पुस्तकों से छात्रों को पढ़ाया
जाएगा। इसका फायदा प्रतियोगी
परीक्षाओं में छात्रों को मिलेगा।
की जा रही कटौती