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कलेक्टर ने खाद कालाबाजारी रोकने दिये सख्त निर्देश

  • 3 दुकानदारों की खाद जप्ती एवं 1 निजी विक्रेता का अनुज्ञप्ति निलंबन की कार्रवाई की गई
  • शीघ्र ही जिले को लगभग 3200 मिट्रिक टन डीएपी खाद की रेक होगी उपलब्ध
  • खाद का भण्डारण व वितरण कार्य लगातार जारी

खरीफ सीजन की शुरूआत होते ही अन्नदाता कृषकों भूमि की तैयारी के लिए जुताई के बाद खाद की आवश्यकता होती है। जिसके लिए विभाग एवं प्रशासन द्वारा सहकारी समितियों में खाद का भण्डारण व वितरण किया जा रहा है। इस वर्ष भी सहकारी समितियों में युरिया 25525.70 मिट्रिक टन, एसएसपी 4776 मिट्रिक टन, डीएपी 3687.30 मिट्रिक टन, एमओपी 2454.40 मिट्रिक टन एवं 12:32:16 11.90 मिट्रिकटन कुल 36463.50 मिट्रिक टन खाद का भण्डारण किया जा चुका है व कृषकों को वितरण लगातार जारी है। डीएपी खाद की सर्वाधिक मांग को देखते हुये प्रशासन द्वारा लगातार राज्य कार्यालय से समन्वय कर खाद भण्डारण का प्रयास किया जा रहा है। जिसके फलस्वरूप आगामी 2-3 दिनों में जिले को लगभग 3200 मिट्रिक टन डीएपी खाद की रेक उपलब्ध हो जायेगी।
इसी बीच कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा ने जिले के कृषकों को खाद की आवश्यकता को देखते हुये निजी विक्रेताओं को कृषक हित में निर्धारित मूल्य में ही खाद विक्रय करने के निर्देश दिये है। साथ ही नियम विरूद्ध अधिक दर पर खाद विक्रय करने वाले दुकानदारों पर कठोर कार्रवाई हेतु सचेत भी किया गया है। उल्लेखनीय है गत वर्ष नियम विरूद्ध खाद विक्रय करने के दोषी पाये जाने पर उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के तहत 17 दुकानदारों का खाद जप्ती 8 अनुज्ञप्ति निलंबन कर कार्रवाई किया गया था। इस वर्ष खरीफ 2022 में 3 दुकानदारों का खाद जप्ती एवं 1 निजी विक्रेता का अनुज्ञप्ति निलंबन किया गया है।

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