विवरणः- दिनांक 07.05.22 को प्रार्थिया ने थाना हाजिर आकर एक लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज करायी कि आरोपी विवेक टण्डन द्वारा फोटो रखकर ब्लैकमेलिंग एवं जान से मारने की धमकी तथा छेडछाड करने व शादी तोडवाने के संबंध मे आवेदन प्रस्तूत किया कि अनावेदक विवेक टण्डन पिता कंवल टण्डन उम्र 23 वर्ष साकिन सोनेसरार खैरागढ जिला राजनांदगांव मेरा पडेासी है और उसके मोबाइल मे मेरा फोटो है मेरी शादी दिनांक 20.04.22 को ग्राम बोरी मे तय हो गई थी जिसे विवेक टण्डन मेरी ससुराल मे जाकर मेरी शादी को तोडवा दिया घर वालो एवं कुछ समाज के लोगो के द्वारा पूछने पर विवेक टण्डन मेेरी ससुराल जाना स्वीकार किया तब घर वालो और समाज वाले समझा कर समझौता कराया था परन्तु विवेक अभी भी मेरी फोटो को रखा है और मै कालेज पेपर दिलाने दिनांक 05.04.22 को लगभग 2.30 बजे जा रही थाी तब रास्ते मे विवेक टण्डन धमकी दे रहा था कि तूम मुझसे अकेली मेे मिलो नही तो तुम्हारा फोटो वाटसअप ,यूट्यूब मे वायरल कर दुंगा कहकर मेरा हाथ बाह पकडकर खींच रहा था और बोला कि इस बात को किसी को भी बताया तो मै तुझे जान से खतम कर दूंगा की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 280/21 धारा 354,354(ख),506 भादवि0 पंजीबद्व कर विवेचना मे लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुये प्रकरण की जानकारी वरिष्ठ अधिकारीयो को दी गई श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री संतोष सिंह के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्री दिनेश सिन्हा के मार्गदर्शन प्राप्त कर प्रभारी थाना प्रभारी प्रियंका पैकरा के नेतृृत्व मे पुलिस द्वारा आरोपी विवेक टण्डन पिता कंवल टण्डन उम्र 23 वर्ष साकिन सोनेसरार खैरागढ जिला राजनांदगांव को घेराबंदी कर उसके सकुनत से गिरफ्तार कर विस्तृत पुछताछ करने पर आरोपी द्धारा अपना जुर्म स्वीकार करने पर माननीय न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक रिमांड पर उप जेल सलोनी भेजा गया । उक्त कार्यवाही मे थाना खैरागढ़ मे पदस्थ सउनि महेश लेंझारे, प्र0आ0 541 राम्हूराम धु्रर्वे आर0 1408 संजय कौशिक म0आर0 678 धनेश ठाकुर का विशेष सराहनीय योगदान रहा ।